कोलकत्ता: संदेशखली, पश्चिम बंगाल के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर 10 दिन की सीआईडी (CID) पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कोलकत्ता हाईकोर्ट का रूख किया है. ईडी का कहना है कि हिरासत में राशन भ्रष्टाचार, यौन हिंसा और संदेशखाली गांव में जमीन हड़पने जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गड़बड़ी कर उसे नष्ट किया जा सकता है. मिली जानकारी के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है.
ईडी ने कोर्ट से निवेदन किया है कि चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करे. वहीं, एजेंसी ने अदालत से गुहार लगाई है कि जरूरत पड़ने पर ईडी की अर्जी पर शुक्रवार को ही सुनवाई की जाए. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सचिवालय को आवेदन सौंपा गया है.
मालूम हो कि गुरुवार, 29 फरवरी की सुबह पुलिस ने उसे उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान में एक घर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह छिपा हुआ था. अधिकारी ने कहा, ‘हम उसके (शेख के) खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करेंगे, उसे पूछताछ के लिए भवानी भवन (बंगाल पुलिस मुख्यालय) लाया गया है.’
गुरुवार तड़के पकड़े गए शेख को बशीरहाट की एक स्थानीय अदालत ने शेख को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा, उसके बाद उसे भवानी भवन लाया गया. कथित राशन घोटाले में उनके घर पर छापेमारी के दौरान पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से जुड़े दो मामलों में उसे गिरफ्तार किया गया.
पुलिस ने कहा कि उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 147 (दंगा) और 307 (हत्या का प्रयास) शामिल है.
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FIRST PUBLISHED : February 29, 2024, 15:30 IST